
यूपी के आगरा में चार साल पुराने प्रेम-हत्या कांड में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। पति की गला घोंटकर हत्या करने वाली पत्नी पूनम और उसके प्रेमी सोनी को आजीवन कारावास और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह मामला सोनम और मुस्कान कांड की गूंज के बीच फिर से चर्चा में आ गया है।
क्या है मामला?
घटना 24 जनवरी 2021 की है। डौकी थाना क्षेत्र के पवावली गांव की रहने वाली पूनम की शादी करीब आठ साल पहले राकेश से हुई थी। लेकिन शादी से पहले से ही उसके अपने दूर के रिश्तेदार सोनी से अवैध संबंध थे, जो विवाह के बाद भी बने रहे।
राकेश और उसके परिजनों ने इस रिश्ते का कई बार विरोध किया, लेकिन पूनम और सोनी के बीच मिलना-जुलना चलता रहा। घटना की रात जब राकेश काम से घर लौटा, तो उसने घर में सोनी को मौजूद पाया। विरोध होने पर पूनम ने अपने प्रेमी सोनी के साथ मिलकर दुपट्टे से राकेश का गला घोंट दिया और उसकी हत्या कर दी।
अगले दिन FIR और गिरफ्तारी
राकेश के पिता रामप्रकाश ने थाना डौकी में तहरीर दी, जिसके आधार पर 25 जनवरी को मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 26 जनवरी को पूनम और सोनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
सुनवाई और फैसला
मामले की सुनवाई जिला जज संजय कुमार मलिक की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जीजीसी बसंत कुमार गुप्ता और एडीजीसी देवी सिंह सोलंकी ने कुल छह गवाह पेश किए। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहियों के आधार पर पूनम और सोनी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹20,000-20,000 के जुर्माने की सजा सुनाई।
सोनम-मुस्कान जैसी घटनाओं की कड़ी में एक और मामला
हाल ही में सामने आए सोनम और मुस्कान कांड की पृष्ठभूमि में यह मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। दोनों मामलों की समानता – पति की हत्या और प्रेमी की संलिप्तता – ने समाज में एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा पर बहस छेड़ दी है।
मुख्य बिंदु:
- पूनम ने प्रेमी सोनी के साथ मिलकर पति राकेश की हत्या की
- कोर्ट ने दोनों को उम्रकैद और ₹20,000 जुर्माने की सजा सुनाई
- छह गवाहों के आधार पर फैसला
- मामला 2021 में डौकी थाना क्षेत्र में हुआ था
- सोनम और मुस्कान जैसे मामलों की तरह यह कांड भी बना सुर्खियों का कारण
