बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव आठ दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है। कोर्ट ने 18 मार्च तक उन्हें अंतरिम जमानत दी है। राजपाल यादव की ओर से शिकायतकर्ता को डेढ़ करोड़ दिए जाने के बाद कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है। राजपाल यादव की ओर से बताया गया था कि 19 फरवरी को उनकी भतीजी की शादी है। वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी।
राजपाल यादव के वकील ने HC को जानकारी दी कि उन्होंने 1.5 करोड़ का डीडी जमा करा दिया है। कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर करने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को होगी। मालूम हो, दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए राजपाल यादव के वकील को दोपहर 3 बजे तक 1.5 करोड़ का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था अगर 3 बजे तक डिमांड ड्राफ्ट जमा हो गया, तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। अगर नहीं जमा हुआ, तो मामला कल सुबह यानी 17 फरवरी को सुनाया जाएगा।
बता दें कि राजपाल यादव की साल 2012 में आई फिल्म ‘अता पता लापता’ को हुए नुकसान। ऐसे में फिर मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड ने राजपाल से पैसे वापस मांगे, जिसे वो देने में असमर्थ थे। मामला कोर्ट तक पहुंचा। 2018 में मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से लीगल एक्शन लिया गया। राजपाल और उनकी पत्नी के खिलाफ केस हुआ। 5 करोड़ का ये अमाउंट ब्याज के साथ 9 करोड़ हो गया। एक्टर इस मामले में पहले भी 2 बार जेल जा चुके हैं। कई मोहलतों के बाद जब एक्टर पैसा नहीं चुका पाए, तो उन्हें सरेंडर करना पड़ा।
